स्क्रैपिंग पर बकाया टैक्स में 90% और पेनल्टी में 100% की छूट, नया वाहन खरीदने पर भी मिलेगा लाभ

15 साल पुराने वाहन को स्क्रैपिंग कराने पर मिलेगी बड़ी राहत- टैक्स में 90% और पेनल्टी में 100% छूट, पुराने वाहन का उचित मूल्य और नए वाहन पर पंजीकरण व टैक्स में छूट। नया वाहन न लेने पर भी COD को 3 साल तक बेच सकते हैं।

 

15 साल पुराने वाहन वालों को बड़ी राहत

टैक्स-पेनल्टी में भारी छूट

नया वाहन खरीदने पर एक्स-शोरूम और टैक्स में फायदा

COD से 3 साल तक अधिकतम मूल्य की गारंटी

सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

आपका वाहन अगर15 साल से ज्यादा पुराना है, तो अब उसे सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करवाने से न सिर्फ आपके परिवार की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि आपको कई तरह के वित्तीय लाभ भी मिलेंगे।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं क्या-क्या फायदे मिलेंगे:

वाहन स्क्रैपिंग से मिलने वाले लाभ
    1.    बकाया टैक्स और पेनल्टी पर छूट
    •    पुराने वाहन का टैक्स यदि बकाया है तो 90% तक छूट
    •    पेनल्टी पर पूरी तरह 100% छूट
    2.    पुराने वाहन का उचित मूल्य
    •    आपके पुराने वाहन का स्क्रैपिंग के समय अधिकतम मूल्य दिया जाएगा।
    3.    नया वाहन खरीदने पर बचत
    •    स्क्रैपिंग सेंटर से मिलने वाले जमा वाहन प्रमाण पत्र (COD) को प्रस्तुत करने पर नए वाहन पर खास छूट।
    •    नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर विशेष छूट,
    •    पंजीकरण शुल्क में 100% छूट,
    •    और रोड टैक्स में 25% छूट।
    4.    नया वाहन न लेने पर भी फायदा
    •    अगर आप नया वाहन नहीं खरीदना चाहते हैं, तब भी नुकसान नहीं।
    •    COD को 3 साल तक अधिकतम मूल्य पर बेच सकते हैं।

स्क्रैपिंग और COD के लिए पंजीकरण कहाँ करें?
    •    वाहन स्क्रैपिंग के लिए पंजीकरण करें : vscrap.parivahan.gov.in
    •    COD बेचने के लिए पंजीकरण करें : digielv.com

सहायता के लिए संपर्क करें

📞 9263789308 / 9263159505