लालू यादव को मिली एक और राहत, 2015 में जातीय टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने RJD प्रमुख को दी जमानत

 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक और राहत मिल गई है. जी हां चारा घोटाला मामले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत दिये जाने के बाद अब उन्हें हाजीपुर कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. मामला साल 2015 की चुनावी सभा में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने का है. 

आपको बता दे कि 18 अप्रैल को हाजीपुर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव की पेशी हुई थी. बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने आज लालू यादव को जमानत दे दी है. बता दे साल 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था. उन्होंने चुनावी सभी के दौरान अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की थी.

इतना ही नहीं इसके बाद 29 सितंबर, 2015 को राघोपुर के सर्किल इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने गंगाब्रिज थाना में जातीय टिप्पणी करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और वोट बांटने का प्रयास के लिए भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2015 में चार्जशीट दाखिल किया था जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने दो जमानती और एक गैर-जमानती धारा में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था.

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