बैट का होगा गठन, बिहार सरकार के कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों का निपटारा अब होगा शीघ्र

बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के बाद राज्य सरकार के करीब चार लाख कर्मचारियों को अब अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. बैट गठन से हाईकोर्ट पर भी व्यर्थ मुकदमों का बोझ कम होगा.
 

बिहार सरकार के कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों का निपटारा अब शीघ्र हो सकेगा. सेवा संबंधी शिकायतों की सुनवाई और उनके निपटारे के लिए बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन नीतीश सरकार करेगी. जी हां बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण ( बैट) का गठन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल एक्ट 1985 के तहत किया जा रहा है. 

जानकारी के अनुसार  बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के बाद राज्य सरकार के करीब चार लाख कर्मचारियों को अब अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. बैट गठन से हाईकोर्ट पर भी व्यर्थ मुकदमों का बोझ कम होगा. बता दें कैबिनेट ने बैट के गठन का फैसला 2020 में ही लिया था. मगर कोरोना के कारण दो साल ये मामला लटक गया. 

आपको बता दें राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण अध्यक्ष व दो सदस्यों समेत 27 पदों का सृजन कर दिया है. उनके वेतन भत्ते के लिए 3.86 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी है. अभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवा संबंधी मामलों के लिए सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है. न्यायाधिकरण के गठन के बाद यहीं उनके मुकदमे सुने जाएंगे और उनका निपटारा होगा.