बीजेपी के विधायक रामप्रवेश राय को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिला अर्थदंड

 

बिहार के गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही कहा गया है कि भाजपा विधायक के तरफ से यदि यह आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो उन्हें 6 महीना  कारावास हो सकता है। यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की है. 

आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है. इतना ही नहीं बरौली के बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय के ऊपर इसके पूर्व भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब बीते 22 अक्टूबर को उनकी ओर से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया था और उनके द्वारा 5000 रुपये की जुर्माना की राशि भी जमा की गई थी. तब उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी.