राजीव नगर मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को, आवश्यक सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश

 

राजीव नगर मामला पटना के राजीव नगर मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने बिजली, पानी जैसा मूलभूत सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. साथ पिछले 25 वर्षों से अब तक पदस्थापित सभी अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष और आवास बोर्ड के अधिकारियों का सूची न्यायालय को सौंपने को कहा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पटना डीएम और बिजली कंपनी पर गंभीर टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पटना जिला प्रशासन ने आखिर रोक का आदेश जारी होने के बावजूद देर शाम तक बुलडोजर से मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला कैसे जारी रखा, यह सवाल बड़ा गंभीर है. 

आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि, पटना जिला प्रशासन ने आखिर रोक का आदेश जारी होने के बावजूद देर शाम तक बुलडोजर से मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला कैसे जारी रखा, यह सवाल बड़ा गंभीर है ? इसके अलावा नेपाली नगर के इलाके में बिजली सेवा बहाल नहीं हो पाने को लेकर भी हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी से जवाब तलब किया है. हालांकि, अब इस मामले में अगली तारीख को बिजली कंपनी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा.कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगा. फ़िलहाल कोर्ट ने नेपाली नगर में रह रहे किसी भी नागरिक को तंग न करने को कहा हैं. साथ ही साथ वहां आवश्यक सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश दिया हैं.