पटना HC ने 3 राज्यों के डीजीपी को दिया सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश 

 

बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना हाई कोर्ट ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. साथ ही, पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. 

आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे सुब्रत राय को कोर्ट में हाजिर होने कहा था.इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर वो कोर्ट में नहीं आते है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा. फिर क्या सुब्रत रॉय आज कोर्ट में नहीं पहुंचे. वहीं अब इस मामले में 17 मई को फिर से सुनवाई होगी. हाई कोर्ट के सामने सुब्रत राय के वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की. जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते.

बता दें निवेशकों ने हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है. इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था. जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा. कल अगर यह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाईकार्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा. 

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