SC-ST जमीन पर कब्जे के खिलाफ सख्त हुई बिहार सरकार, शुरू हुआ ‘ऑपरेशन भूमि दखल देहानी’
Bihar news: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि SC/ST वर्ग को आवंटित या बंदोबस्त की गई भूमि पर जबरन कब्जा करना कानूनन गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने “ऑपरेशन भूमि दखल देहानी” नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर और वंचित वर्गों को उनकी जमीन पर बिना किसी बाधा के पूरा दखल मिल सके।
अवैध कब्जा पर होगी कठोर कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST परिवारों को दी गई सरकारी, अधिशेष, भूदान या क्रय की गई भूमि पर यदि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 3(फ) के तहत इस तरह का कब्जा दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
बेदखली मामलों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि SC/ST भूमि से जुड़े बेदखली मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने दो टूक कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायत के लिए टोल फ्री सुविधा
सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी SC/ST परिवारों की जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया गया है। इसके अलावा जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
राज्य सरकार का दावा है कि इस अभियान के तहत दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवारों को उनका वैध अधिकार दिलाकर ही प्रशासन दम लेगा।