Bihar Teacher News: बिना संपत्ति विवरण नहीं मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग का सख्त फरमान
Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा आदेश जारी किया है। नीतीश सरकार के निर्देश पर अब राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जो शिक्षक यह जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनका जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश
शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यह आदेश राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों पर लागू होगा। इसमें प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक समेत सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। विभाग ने कहा है कि संपत्ति विवरण जमा होने के बाद ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
A-4 साइज पेपर पर देना होगा पूरा ब्यौरा
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति के साथ-साथ सभी प्रकार के दायित्वों का विवरण A-4 साइज के सादे कागज पर देना होगा। यह विवरण कंप्यूटर पर टाइप किया हुआ होना चाहिए और संबंधित अनुलग्नकों के साथ अधिकतम तीन पन्नों में देना होगा। साथ ही हर पृष्ठ के नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं।
नियम नहीं मानने पर वेतन पर रोक
दरअसल, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के निर्देश के तहत राज्य के समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के सभी अधिकारी और कर्मचारी को 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्ति और दायित्वों का विवरण देना जरूरी है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक भी इसी श्रेणी में आते हैं। शिक्षा विभाग ने दो टूक कहा है कि जब तक संपत्ति का पूरा विवरण जमा नहीं होगा, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
इस फैसले के बाद राज्यभर के शिक्षकों में हलचल तेज हो गई है और कई शिक्षक समय रहते दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं।