हाथरस वाले बाबा के खिलाफ पटना में केस, सिविल कोर्ट में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया

 

हाथरस भगदड़ मामले में भोले बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ मामला पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया. इससे पहले एक वीडियो बयान में भोले बाबा ने कहा कि वह 2 जुलाई की भगदड़ की घटना से दुखी हैं.

भोले बाबा ने एक बयान में कहा, घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूं. भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दें. कृप्या सरकार और प्रशासन पर विश्वास रखें. मुझे विश्वास है कि अराजकता करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. 

यूपी के हाथरस कांड को लेकर सूरज पाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ पहला केस पटना में दर्ज कराया गया है। पटना के सिविल कोर्ट में सूरज पाल सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने केस दर्ज कराया है।

सिविल कोर्ट के वकील रवि रंजन दीक्षित ने कहा कि हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर पहला केस पटना सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ है। इसका केस नंबर 8438/24 और फाइलिंग नंबर 97/95 है।

केस निचली अदालत में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109, 114 115, 303, 304 के तहत फाइल कराया गया है। केस दर्ज होने के बाद गवाही होगी और जब तक सजा नहीं होगी तब तक कोर्ट में मामला चलता रहेगा।
बता दें कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरज पाल सिंह यादव उर्फ नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा उर्फ हरि बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में जांच टीम भी गठित की गई।

मुख्य आरोपी मधुकर समेत कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाबा पर केस दर्ज नहीं किया गया है। बाबा के खिलाफ पहला केस पटना के सिविल कोर्ट में दर्ज कराया गया है।