सिनेमा हॉल में 20 रुपये की पानी की बोतल 50 में बेची, सिनेपोलिस और कोका-कोला पर 85 हजार का जुर्माना
सिनेमा हॉल में पानी की बोतल को निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बेचना सिनेपोलिस और कोका-कोला कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मामले में दोनों कंपनियों को अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने उपभोक्ता को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है। वहीं, 50 हजार रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
2016 में हुई थी अधिक कीमत वसूलने की घटना
मामला 23 सितंबर 2016 का है। परिवादी उस दिन सिनेपोलिस थिएटर में फिल्म देखने गया था। आरोप के मुताबिक, सिनेमा हॉल में बाहर से पानी की बोतल लाने पर रोक थी। ऐसे में जब उसने थिएटर के अंदर पानी की बोतल खरीदी, तो खुले बाजार में 20 रुपये में मिलने वाली बोतल के लिए उससे 50 रुपये वसूले गए। यानी उपभोक्ता को उसी बोतल के लिए 30 रुपये अतिरिक्त देने पड़े।
इस मामले में आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया गया। आयोग ने माना कि उपभोक्ता को बाहर से पानी लाने से रोककर अधिक कीमत पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदने के लिए बाध्य किया गया। आयोग के अनुसार, इस तरह की व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है।
मनमानी कीमत वसूलने पर आयोग की सख्ती
आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी उत्पाद के लिए मनमाने तरीके से अलग-अलग कीमत तय कर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही, आयोग ने निर्देश दिया कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या अन्य उत्पादों को खुले बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक दाम पर बेचने की प्रथा बंद की जाए।
इस फैसले से सिनेमा हॉल में खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की बिक्री में कीमतों को लेकर उपभोक्ता अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।