बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर राजभवन और महागठबंधन सरकार के बीच टकराव 
 

 

बिहार की नीतीश सरकार अब राजभवन से आर या पार की लड़ाई करने के मूड में आ गई है. दरअसल विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करना राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है. लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ प्रसाद के हस्ताक्षर से पीआर नंबर 007376 (शिक्षा) 2023-24 के तहत विज्ञापन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के पास देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों में सरकारी कॉलेज या एसोसिएशन में प्रोफेसर के रूप में 10 साल का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए. 

शिक्षा विभाग के इस कदम को राज्यपाल के अधिकार का हनन माना जा रहा है, क्योंकि वह सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है. वैसे शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन पोस्ट के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है. ईमेल के माध्यम से आवेदन करने के लिए उम्मीदवार http://secycell.education@gmail.com पर 13 सितंबर शाम 5:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं