बिहार के पत्रकारों को बड़ी सौगात: अब मिलेगी ₹15,000 पेंशन, मृत पत्रकारों के आश्रितों को भी मिलेगा लाभ
Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए एक अहम और सराहनीय फैसला लेते हुए "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना" के तहत पेंशन राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया है। इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्देश भी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी और पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की।
मृत पत्रकारों के परिजनों को भी सम्मानजनक पेंशन
सरकार ने यह भी घोषणा की कि जिन पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रित पति या पत्नी को ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि सिर्फ ₹3,000 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला उन परिजनों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से लिया गया है।
नीतीश कुमार का बड़ा संदेश:
पत्रकार समाज के सजग प्रहरी होते हैं। वे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और सरकार उनके कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- कम से कम 20 साल का अनुभव बिहार में पत्रकारिता का होना अनिवार्य है
- आवेदक किसी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) से जुड़ा रहा हो
- सरकारी सेवा पेंशन जैसी किसी अन्य योजना से लाभ नहीं ले रहा हो
- आवेदक सेवानिवृत्त हो चुका हो
आवेदन कैसे करें, पूरी प्रक्रिया जानें
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने ज़िले के जनसंपर्क कार्यालय (DPRO) से आवेदन पत्र लें या
- वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें
- जरूरी दस्तावेज़ जोड़कर DPRO कार्यालय में जमा करें
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD Bihar) की वेबसाइट पर जाएं Government of Bihar “पत्रकार पेंशन योजना” सेक्शन पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड कर सब्मिट करें
बिहार सरकार का यह कदम पत्रकारों के लिए न सिर्फ एक आर्थिक सहारा है, बल्कि सम्मान और सराहना का प्रतीक भी है। इससे उन पत्रकारों को राहत मिलेगी, जिन्होंने जीवनभर पत्रकारिता की सेवा की है और अब अपने बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि सरकार पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं, लोकतंत्र की रीढ़ मानती है।