पटना में खाद्य संरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, पवन मिष्ठान से लगभग 22 टन मिठाइयां जब्त, अनुमानित कीमत 23 लाख रुपये से अधिक
पटना: राज्य में आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित पवन मिष्ठान प्रतिष्ठान से लगभग 21 हजार 339 केजी पेड़ा, मिल्क केक और लड्डू जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 23,13,820 रुपये दर्ज की गई है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, खाद्य सामग्री के भंडारण और पैकेजिंग में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। वहीं पटना में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पर सुधार नोटिस जारी किए गए तथा एक प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया गया।
पटना में पवन मिष्ठान पर बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपये की मिठाइयां जब्त
पटना स्थित बड़ी पहाड़ी, अगमकुआं के समीप संचालित पवन मिष्ठान का खाद्य संरक्षा विभाग की टीम द्वारा 3 नवंबर 2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान में मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण उपलब्ध नहीं था।
खाद्य संरक्षा पदाधिकारी की अगुवाई में की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पेड़ा, मिल्क केक और लड्डू जब्त किए गए। जब्ती विवरण के अनुसार लगभग 4,700 किलोग्राम पेड़ा, 12 हजार किलोग्राम से अधिक मिल्क केक तथा 4,144 किलोग्राम लड्डू जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान लगभग 166 किलोग्राम रद्दी मिठाई का टुकड़ा तथा 150 किलोग्राम मिल्क घोल सहित कुल 316 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर नष्ट कराया गया।
निरीक्षण में प्रतिष्ठान की साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। खाद्य सामग्री के भंडारण में भी कमियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त उत्पादों की पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच संख्या जैसी आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं थीं। जब्त खाद्य सामग्री के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पटना में सागर स्वीट्स एंड बेकरी के निरीक्षण में मिलीं कई अनियमितताएं
पटना के आलमगंज स्थित गांधी सेतु रोड, बजरंगपुरी, गुलजारबाग में संचालित मेसर्स सागर स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव, साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों तथा कीट नियंत्रण व्यवस्था में कमियां पाई गईं।
निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, कर्मचारियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण संबंधी प्रमाणपत्र तथा आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव को लेकर आपत्तियां दर्ज की गईं। इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया है। संबंधित संचालक को निर्धारित 14 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने तथा अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अनित केक बेकरी को भी सुधार नोटिस जारी
पटना के शिवनगर, जकरियापुर कृष्ण निकेतन स्थित अनित केक बेकरी के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा कीट नियंत्रण प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। निरीक्षण दल ने इन कमियों को दर्ज करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी किया। प्रतिष्ठान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
संजय मिठाई घर को बंद करने का आदेश, खाद्य सामग्री का नमूना जांच के लिए भेजा गया
पटना के भूतनाथ, बहादुरपुर स्थित संजय मिठाई घर के निरीक्षण के दौरान मेटालिन येलो के 30 पैकेट तथा हाइड्रो के 3 पैकेट पाए गए, जिन्हें मौके पर नष्ट करा दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान से बेसन लड्डू का नमूना एकत्र कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य लाइसेंस से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए गए। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया गया है। खाद्य नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा सुरक्षित भंडारण के निर्धारित मानकों का पालन सभी खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य है। खाद्य प्रतिष्ठानों को वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण संबंधी अभिलेख तथा परिसर में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाएगी। निर्धारित समय-सीमा में सुधार नहीं करने तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की प्राथमिकता आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा खाद्य कारोबारियों के बीच खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता और अनुपालन सुनिश्चित करना है।