Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को फिर मिली अस्थायी राहत, सुनवाई 19 दिसंबर तक टली

 

Bihar news: लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक बार फिर राहत तो मिली है, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने से जुड़ी सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। विशेष जज विशाल गोगने ने सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया फिलहाल आगे न बढ़ाने का आदेश दिया है।

सीबीआई से मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को जानकारी दी कि इस केस से जुड़े एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह न केवल मृत आरोपी की पुष्टि करे, बल्कि सभी अन्य आरोपियों की स्थिति को लेकर एक विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी दाखिल करे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 8 दिसंबर को अदालत को बताया गया था कि मामले के कुछ आरोपी अब जीवित नहीं हैं, जिसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।

तीसरी बार टली आरोप तय करने की प्रक्रिया

यह पहला मौका नहीं है जब आरोप तय करने का फैसला टला हो। इससे पहले 4 दिसंबर और 10 नवंबर को भी किसी न किसी वजह से सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। अदालत ने 25 अगस्त को आरोप तय करने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

हाईकोर्ट में लंबित है लालू यादव की याचिका

इस बीच, लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया ही अवैध हो जाती है।

केस ट्रांसफर की मांग भी लंबित

इस मामले की एक अन्य आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दाखिल कर विशेष जज विशाल गोगने की अदालत से केस को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। यह याचिका फिलहाल विचाराधीन है।

78 आरोपी, 38 रेलवे कर्मचारी भी घेरे में

सीबीआई ने इस मामले में अब तक दो चार्जशीट दाखिल की हैं। पहली चार्जशीट 7 अक्टूबर 2022 को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को संज्ञान लिया। इसके बाद 7 जून 2024 को सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 78 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब सबकी निगाहें 19 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि मामले की दिशा आगे किस ओर जाएगी।