अब पंचायत से मुखिया रहेंगे गायब तो उनकी जगह उप मुखिया के पास चली जाएगी सारी जिम्मेदारी 
 

 

पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक कोई मुखिया अपने काम से 30 दिनों से अधिक तक गायब रहता है तो वे 31वें दिन मुखिया का प्रभार उसी ग्राम पंचायत के उप मुखिया के पास चली जाएगी.

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों से कहा है कि कोई मुखिया अपने काम से 30 दिनों से अधिक तक अनुपस्थित रहता है तो 31वें दिन उस मुखिया का प्रभार उसी ग्राम पंचायत के उप मुखिया के पास चला जाएगा. मुखिया अस्वस्थता अथवा अन्य कारणों (जिसमें जेल में रहने या फरार रहना भी शामिल है) से 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो पंचायत सचिव को कारण सहित मुखिया की अनुपस्थिति की लिखित ससमय सूचना संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को देनी होगी.

इसके बाद 31वें दिन उप मुखिया स्वत: मुखिया का प्रभार ग्रहण कर लेगा और इसकी लिखित सूचना संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को देगा. मुखिया के रूप में कार्य करने के लिए उप मुखिया को कोई आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. वैसे जानकारी के लिए बता दें पहले यह अवधि 60 दिनों थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है.