अब 2027 तक नहीं खरीद सकते है जमीन, बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप का मेगा प्लान,जानिए पूरी खबर…
इस फैसले के तहत पटना समेत कई बड़े शहरों के आसपास चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और डेवलपमेंट पर रोक लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना जारी होते ही ये पाबंदियां लागू हो जाएंगी, जो अलग-अलग शहरों में 2027 तक प्रभावी रह सकती हैं।
सरकार ने इन टाउनशिप को ऐतिहासिक पहचान देने के लिए खास नाम भी तय किए हैं—पाटलिपुत्रा (पटना), हरिहरनाथपुरम (सोनपुर), मगध (गया), तिरहूत (मुजफ्फरपुर), मिथिला (दरभंगा) और विक्रमशीला (भागलपुर)। हर टाउनशिप का शुरुआती दायरा 800 से 1200 एकड़ के बीच होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
सरकार का दावा है कि यह मेगा प्लान सुनियोजित शहरीकरण को नई रफ्तार देगा। इससे जहां मौजूदा शहरों पर दबाव कम होगा, वहीं नए आर्थिक हब भी विकसित होंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग जैसे आधुनिक मॉडल अपनाए जाएंगे, जिससे निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सके।
सियासी और आर्थिक नजरिए से यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजरें सरकार की अधिसूचना और इसके जमीनी असर पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में बिहार के शहरी नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है।