आधे में निपटेंगे पुराने चालान: बिहार सरकार की बड़ी राहत, ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना लागू

 
Bihar News: बिहार के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत अब पुराने और लंबित ई-चालानों का सिर्फ 50% भुगतान कर मामला खत्म किया जा सकेगा।

किन मामलों में मिलेगी छूट?
इस योजना में बिना हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने, बिना बीमा वाहन चलाने और अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े ई-चालान शामिल हैं। लंबे समय से भारी जुर्माने के कारण फंसे वाहन मालिक अब आधी राशि देकर राहत पा सकेंगे।

90 दिन से पुराने चालान लोक अदालत में
सरकार के अनुसार, 90 दिनों से ज्यादा पुराने चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी।

जनता को राहत, सरकार को फायदा
इस पहल से जहां आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं परिवहन विभाग पर लंबित मामलों का दबाव भी कम होगा। साथ ही राजस्व संग्रह में भी तेजी आने की उम्मीद है।

वाहन संबंधी काम होंगे आसान
लंबित चालानों के कारण फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट रिन्यूअल और NOC जैसे काम अटक जाते थे। अब आधी राशि देकर चालान निपटाने से ये बाधाएं दूर हो जाएंगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि इस मौके का लाभ उठाएं और भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन कर सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करें।