पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक पर 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, जानिए मामला 

 

शिक्षा विभाग के उपर मुख्य सचिव केके पाठक पर पटना हाई कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संगीता कुमारी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. ये मामला राज्य में शिक्षक नियोजन से संबंधित है. 

आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन मामले से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2023 को राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था. शिक्षा विभाग को भी दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था लेकिन याचिकाकर्ता के साथ शिक्षा विभाग ने भेदभाव किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुंदन कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता के समरूप उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ मिला, लेकिन याचिकाकर्ता इससे वंचित रही. कोर्ट ने अभ्यावेदन देने के दो महीने के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लिया. 

जबकि अन्य उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ दिया गया लेकिन संगीता कुमारी को इस लाभ से वंचित रखा गया. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने इस मामले में फैसला नहीं लिया. जिसके बाद संगीता कुमारी ने हाईकोर्ट में अवमानना दाखिल किया और आज कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया.