Patna: MP MLA कोर्ट ने लालू के एमएलसी रहे आजाद गांधी को सुनायी पांच साल 6 महीने की सजा

 

पटना की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने  राजद के एमएलसी रहे आजाद गांधी को कोर्ट ने एक मामले में हार्डकोर अपराधी बताते हुए उन्हें 5 साल 6 महीने की सजा सुनायी है। लालू यादव की पार्टी राजद से वर्ष 2002 में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बने आजाद गांधी को यह सजा सुनायी है।

दरअसल,  बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं मारपीट तथा गाली गलौज करने के मामले में आज पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी को पांच वर्ष छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सांसदों एवं विधायकों के अपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संगम सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद श्री गांधी को भारतीय दंड विधान की धारा 147 के तहत छह महीना, 332/149 के तहत दो वर्ष, 342/149 के तहत छह महीना, 353/149 के तहत एक वर्ष, 504/149 के तहत छह महीना और 506/149 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।  अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी सजा अलग अलग चलेगी अर्थात एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। इस प्रकार गांधी को पांच वर्ष छह महीने कैद में गुजारने होंगे। 

मामले के विशेष प्रभारी लोक अभियोजक ब्रजकिशोर प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2007 का है। आरोप के अनुसार आजाद गांधी और उनके साथ आए लोगों ने एकमत होकर पटना समाहरणालय में चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की थी और सरकारी काम में बाधा डाला था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने अदालत में सात गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था।