जातीय गणना पर SC से नीतीश सरकार को झटका, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार 
 

 

जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मामला हाईकोर्ट में है। 3 जुलाई को सुनवाई भी होनी है. अगर हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे. 

आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, इस मामले में पहले से ही पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होनी है. इसलिए हम नोटिस क्यों जारी करें. उन्होंने कहा है कि, अगर पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो फिर हम 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे. 

वैसे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि गणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर के हमें 10 दिन और दे दिए जाएं.  जिसके बाद दो जजों की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई का इंतजार कीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद कोर्ट देखेगा कि इसे सुनना है या नहीं.