सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी को SC से मिली बड़ी राहत, अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगाई गई रोक
 

 

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से सारे गुजराती ठग वाले बयान पर बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.  कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर तेजस्वी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. 

आपको बता दें कि पिछले साल मार्च 2022 को तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं. इसको लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इसी मामले में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वे अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं. तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को अपील दायर की थी. उन्होंने केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की थी.

बता दें 13 अक्टूबर को मानहानि मामले में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे और अधिवक्ता ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी. अहमादाबाद कोर्ट ने 4 नवंबर तक राहत दी थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव की पेशी पर रोक लगा दी है. इससे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है.