स्कूल में बच्चों की उपस्थिति होगी कम तो शिक्षकों को करना होगा भुगतान, के के पाठक ने जारी किया नया फरमान 
 

 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. शिक्षा विभाग में के के पाठक नए नए फरमान जारी कर रहे हैं. वहीं अब  एक बार फिर के के पाठक ने  बड़ा आदेश जारी किया है. जिसके बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है. अब अगर विद्यालयों में बच्चों की तय प्रतिशत से उपस्थिति कम रहेगी तो इसका भुगतान शिक्षकों को करना होगा. अब अगर बच्चे स्कूल नहीं आये तो टोला सेवकों या शिक्षा सेवकों के मानदेय में कटौती की जाएगी.

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ़ तौर पर यह लिखा गया है कि जिस टोले से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम रहेगी, उन टोला सेवकों या शिक्षा सेवकों के मानदेय में कटौती की जाएगी। जिसके बाद शिक्षा सेवक सक्रिय हो गए हैं. टोला सेवक लगातार अब घर - घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने का संदेश दे रहे हैं. 

वैसे बात दें कि, टोला सेवकों की नियुक्ति इसलिए की गई थी ताकि वो घर घर जा कर लोगों को जागरूक करें कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे. दलित परिवार के बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था. इन्हें प्रतिमाह इसके लिए  12 हजार रुपए मानदेय दिया जाता है. जिसे देखते हुए के के पाठक ने अब ये आदेश जारी किया है.