दो साल पुराने केस में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी कल
आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. बता दे आज हाई कोर्ट ने लंबी बहस के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी.
आपको बता दे कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की. उन्होंने जांच पर रोक लगाने, पुलिस को उन्हें रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश देने अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की एक खंडपीठ ने गोस्वामी को इस मामले की शिकायतकर्ता अन्वय नाइक की विधवा अक्षता नाइक को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया.
बता दे गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में मुम्बई के लोअर परेल स्थित उनके घर से बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और पड़ोसी रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने ले जाया गया था. उन्हें अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया था जिसने उन्हें 18 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.