पश्चिम चंपारण: पिंटू यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला, मां समेत तीन दोषियों को उम्रकैद

 

Bihar News: पश्चिम चंपारण के चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बगहा व्यवहार न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया है।

अदालत ने तीनों को ठहराया दोषी

रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 से जुड़े इस मामले की सुनवाई डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत में हुई। कोर्ट ने अनीता देवी, उसके बेटे गोलू यादव और कीर्ति यादव को पिंटू यादव की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

मां के इशारे पर हुई थी हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिंटू यादव की हत्या अनीता देवी के कहने पर उसके दोनों बेटों ने की थी। यह वारदात रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद के दौरान हुई थी, जिसमें पिंटू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

CCTV फुटेज बना सबसे अहम सबूत

सुनवाई के दौरान घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज अदालत में अहम साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने मजबूत तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।

मुख्य आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले

अभियोजन ने अदालत को बताया कि मामले के मुख्य आरोपी पर पहले से एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे भी अदालत ने मामले की गंभीरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना।

दो साल के भीतर आया फैसला

अभियोजन पक्ष ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद यह चर्चित मामला करीब दो वर्षों के भीतर अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा। इसे त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

परिजनों ने कहा- न्याय मिला

अदालत का फैसला आने के बाद मृतक पिंटू यादव के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और आखिरकार दोषियों को उनके अपराध की सजा मिल गई। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी की बदौलत दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी।