30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी 15% छूट, जानें क्या है प्रावधान 

 

आगामी 30 जून से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 का होल्डिंग टैक्स जमा करने पर करदाताओं को होल्डिंग टैक्स पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। रांची नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि होल्डिंग टैक्स में सभी करदाताओं को पांच प्रतिशत, होल्डिंग टैक्स में महिला का नाम होने पर पांच प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिक होने पर पांच प्रतिशत, स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत, आर्मी ट्रांसजेंडर होने पर पांच प्रतिशत और दिव्यांग होने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह छूट सिर्फ आवासीय परिसरों पर लागू है।  

इसके अलावा ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरने पर भी पांच प्रतिशत के छूट का प्रावधान है। ऑनलाइन टैक्स (http://udhd.jharkhand.gov.in) पर जमा किया जा सकता है। वहीं  30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। इसके अलावा अगर टैक्स जमा करने में कोई परेशानी हो तो स्पैरो के टीम लीडर आदित्य कुमार के मोबाइल नंबर 9905900425 और टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव के मोबाइल नंबर 7004793011 पर संपर्क कर सकते हैं।