रांची में 160 लाइसेंसी हथियारों पर खतरा, जमा न करने पर लाइसेंस होगा रद्द

 

रांची पुलिस ने 160 लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। इन हथियारों के मालिकों को आज यानी 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया गया है। रांची डीसी ने निर्देश दिया है कि सभी लाइसेंसधारकों को शो-कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाये। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला, हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जायेंगे। 

चुनावी सुरक्षा के तहत जमा करने का था आदेश
झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसी हथियारधारकों को अपने हथियार नजदीकी थाना या शस्त्र विक्रेता के पास 21 अक्टूबर तक जमा कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 160 लाइसेंसधारकों ने अपने हथियार जमा नहीं किए और न ही इसकी कोई वजह बताई। पुलिस द्वारा पहले भी इन्हें स्पष्टीकरण जारी कर हथियार जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

SSP ने DC को भेजी सिफारिश
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने अब इन लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश उपायुक्त को भेज दी है। SSP कार्यालय का कहना है कि जिन लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

किसे मिलती है हथियार रखने की छूट?
हथियार जमा कराने के निर्देश के दौरान केवल उन्हीं लोगों को छूट दी जाती है, जिनके लिए हथियार रखना बेहद आवश्यक है। इनमें बैंक गार्ड, पेट्रोल पंप कर्मचारी और बड़े व्यापारी शामिल होते हैं। इन मामलों की जांच और अनुमति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाती है।

रांची में 3500 लाइसेंसी हथियार
रांची जिले में कुल 3500 लाइसेंसी हथियार हैं। चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए रांची डीसी वरुण रंजन ने सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियारों का सत्यापन कराने और उन्हें जमा करने का निर्देश दिया था। सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित थानों में पूरी की जानी थी।