करीब एक घंटे तक सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने बालू लीज प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का सुनाया फैसला...
Ranchi: पिछले कई महीनों से हाईकोर्ट के आदेश के कारण झारखंड में बालू की लीज प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी. इसके बाद अब झारखंड में बालू सस्ता होने की संभावना हैं...
Jan 13, 2026, 15:08 IST
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेसा नियमावली लागू न करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद इसे निष्पादित कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने बालू और लघु खनिज के आवंटन पर लगी रोक भी हटा दी.
कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो माह के भीतर पेशा नियमावली को लागू करे. इस निर्देश का पालन न होने के कारण अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पेसा नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
झारखंड में बालू लीज प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक हटाई गई
झारखंड में बालू लीज प्रक्रिया को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने बालू लीज प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी हैं. मुख्य न्यायाधीश सनक अरे और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में करीब एक घंटे तक सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंचायती राज सचिव के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को भी समाप्त कर दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में कैटेगरी-2 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया को फिर से गति मिलने का रास्ता साफ हो गया हैं. बता दें कि, पिछले कई महीनों से हाईकोर्ट के आदेश के कारण झारखंड में बालू की लीज प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी. इसके बाद अब झारखंड में बालू सस्ता होने की संभावना हैं.