सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को HC से राहत बरकरार...
Jharkhand Desk: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के बाद बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा. मरांडी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अगली सुनवाई के लिए सरकार से जवाब मांगा गया है.
इस मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिमडेगा, बरहेट और रामगढ़ समेत अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर दिए गए एक साक्षात्कार को बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. इस साक्षात्कार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न जिलों में कुल छह थानों में शिकायत दर्ज कराई थी. इन्हीं प्राथमिकी के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है.
बाबूलाल मरांडी पर ये है आरोप
बाबूलाल मरांडी पर आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए एक साक्षात्कार को अपलोड किया था. इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के छह थाना प्राथमिकी दर्ज कराई थी.