18 साल पूरे कर चुके युवाओं के लिए बड़ी खबर, झारखंड में VOTER LIST में नाम जुड़वाने का आसान तरीका
Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष के होने वाले युवा वोटर सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. ऐसे युवाओं की संख्या करीब 10 लाख है. झारखंड में औसतन 8 लाख युवा प्रतिवर्ष 18-19 आयु पूरा करते हैं.
राज्य में 1 अक्टूबर 2024 को अहर्ता मानकर प्रकाशित वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयु वर्ग में पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 लाख, 80 हजार, 760. वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख, 93 हजार, 959 और थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 13 था. इस प्रकार 18 से 19 आयु वर्ग में मतदाताओं की कुल संख्या 10 लाख, 74 हजार, 732 उस समय था. 2024 के बाद अब तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि करीब 18-20 लाख युवा पहली बार वोटर बनेंगे.
SIR में मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण तिथि
- बीएलओ द्वारा घर-घर का दौरा (House to House Visit)30.06.2026 से 29.07.2026
- प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05.08.2026
- दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 05.08.2026 से 04.09.2026
- नोटिस और सत्यापन की अवधि 05.08.2026 से 03.10.2026
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07.10.2026
पहली बार वोटर बनने के लिए ऐसे करें चुनावी प्रक्रिया
पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को चुनाव आयोग के द्वारा जारी फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र और भारत निर्वाचन आयोग से मान्य 11 डाक्यूमेंट्स में से किसी एक को बीएलओ के माध्यम से जमा करना होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार यदि किसी युवा का जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो सिर्फ स्वयं का दस्तावेज देना होगा. यदि 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है तो स्वयं के साथ-साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा.
यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो स्वयं के साथ-साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा. यदि अपने देश भारत के बाहर किसी युवा का जन्म हुआ है और उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हो तो जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा. यदि किसी युवा का जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं उसके माता-पिता भारत के नागरिक नहीं हैं तो वैसे युवा को नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा.
जन्मतिथि के अनुसार प्रमाण पत्र की जरूरत
- यदि किसी युवा का जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो सिर्फ स्वयं का दस्तावेज देना होगा.
- यदि 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है तो स्वयं के साथ-साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा.
- यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो स्वयं के साथ-साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा.
- यदि अपने देश भारत के बाहर किसी युवा का जन्म हुआ है और उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हो तो जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा.
- यदि किसी युवा का जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं उसके माता-पिता भारत के नागरिक नहीं हैं तो वैसे युवा को नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा.
01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे वैसे युवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा करेंगे. झारखंड में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए पिछले एसआईआर में माता-पिता के मतदाता पंजीकरण विवरण का उद्धरण पृष्ठ या स्वयं का विवरण (यदि कोई पात्र नागरिक 2003 के एसआईआर में पंजीकृत था, लेकिन 2026 की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है) माता-पिता या स्वयं के मामले में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा.
इसके अतिरिक्त जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर अन्य दस्तावेज मान्य होंगे.प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात चुनाव आयोग द्वारा 05 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. जिसमें नए पंजीकरण मतदाता का नाम नहीं रहेगा. हालांकि 07 अक्टूबर को होनेवाले अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में नए पंजीकृत वोटर का भी नाम समाहित रहेगा. बहरहाल, आगामी 30 जून से बीएलओ द्वारा घर-घर का दौरा किए जाने के साथ ही एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी.