झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती पर बड़ा अपडेट! सभी जिलों से 50% रिक्त पदों का ब्योरा तलब
Ranchi: झारखंड में पुलिस सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। जिला पुलिस और विभिन्न पुलिस इकाइयों में सिपाही संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से विस्तृत रिक्ति विवरण मांगा है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद अब पहले चरण में कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और पुलिस इकाइयों को रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर रिक्तियों का सही और प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें नियमित रिक्तियों के साथ बैकलॉग रिक्तियों को भी शामिल करने को कहा गया है। साथ ही आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य किया गया है।
दो चरणों में होगी सिपाही नियुक्ति
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड के पत्रांक 15/पी-01/2026-2461 के आलोक में सिपाही संवर्ग में नियुक्ति दो चरणों में करने का निर्देश दिया गया है।
इसके तहत पहले चरण में संबंधित जिला या पुलिस इकाई के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जिला और इकाई स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रिक्तियों के निर्धारण में किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे नियुक्ति प्रक्रिया में कोई विवाद या आरक्षण संबंधी विसंगति उत्पन्न न हो।
पहले भेजे गए आंकड़ों में मिली थी गड़बड़ी
पुलिस मुख्यालय के निर्देश में बताया गया है कि इससे पहले झारखंड सिपाही नियुक्ति के लिए रोस्टर पंजी के आधार पर रिक्तियों का विवरण मांगा गया था। विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों से प्राप्त जानकारी की समीक्षा के दौरान कुछ जिलों द्वारा भेजे गए आंकड़ों में त्रुटियां पाई गईं।
इसी वजह से अब संबंधित जिलों और इकाइयों से दोबारा सही और प्रमाणिक रिक्ति विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण और रोस्टर से जुड़ी किसी भी तरह की विसंगति को रोकना है।
नियमित और बैकलॉग पदों का अलग-अलग देना होगा विवरण
नई रिपोर्ट तैयार करते समय नियमित और बैकलॉग रिक्तियों की अलग-अलग गणना करनी होगी। आरक्षण रोस्टर के बिंदुओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित जिला स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस कराया जाएगा और इसके बाद पूरा विवरण पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान झारखंड राज्य के सिपाही संयुक्त भर्ती परीक्षा नियमावली, 2025 के साथ राज्य सरकार और कार्मिक विभाग द्वारा जारी आरक्षण एवं रोस्टर संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15 दिनों में भेजनी होगी रिक्तियों की रिपोर्ट
पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों और इकाई प्रमुखों को निर्देश दिया है कि रिक्तियों का पूरा और प्रमाणिक विवरण 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए।
रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में सिपाही संवर्ग के स्वीकृत पदों, वर्तमान रिक्तियों, बैकलॉग पदों और आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की समीक्षा की जाएगी।
अभ्यर्थियों के लिए क्या है मायने?
पुलिस मुख्यालय की ओर से रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा तलब किए जाने से झारखंड में सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी स्पष्ट होती है। हालांकि, भर्ती की अंतिम रिक्तियों, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रम और नियुक्ति की तिथियों को लेकर आधिकारिक घोषणा संबंधित विभाग की ओर से किए जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।