सांसद मनीष जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- ‘भगवान राम से नफरत…’
Hazaribagh: गांवों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका से संबंधित संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा...
Jan 17, 2026, 16:25 IST
Hazaribagh: सांसद मनीष जायसवाल ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर विपक्ष को भगवान राम से नफरत क्यों है. महात्मा गांधी के भी दिल में राम बसते थे. उन्होंने अंतिम शब्द राम कहा था. लेकिन अब विपक्ष भी सिर्फ राम के नाम के कारण इस बिल का विरोध कर रही है जो कहीं से जायज नहीं है. यह बिल विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा.
विकसित भारत की राह में वीबी जी राम जी एक महत्वपूर्ण बिलः मनीष जायसवाल
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) को विकसित भारत की राह में मजबूत करने वाला बिल बताया है. उन्होंने कहा कि एक नया सरकारी कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
गांवों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका से संबंधित संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा.
विधेयक में मजदूरी भुगतान को साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया है. भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है. कृषि मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 60 दिनों की विराम अवधि का विकल्प दिया गया है. ताकि श्रमिक बुवाई और कटाई के दौरान कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध रह सकें.
वहीं, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भगवान राम का नाम आने से इस कानून का विरोध किया जा रहा है. महात्मा गांधी के दिल में भी प्रभु श्री राम बसते थे. तभी तो बापू के मुख से अंतिम शब्द हे राम निकला है.
केंद्र सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी और वे राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान दे सकेंगे. विशेष कर किसानों के कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है. यह नया कानून ग्रामीण परिवेश में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. आने वाले दिनों में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा.