केंद्रीय संचार ब्यूरो गुमला द्वारा तीन नए आपराधिक कानून पर कार्यक्रम आयोजित

 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तथा 01 जुलाई 2024 से लागू किए गए तीन नए कानून- भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

गुमला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ 
बीईईओ किरण तिर्की, बीइईओ सुमित्रा तिर्की, एडवोकेट प्रोफ. बी. एन. पांडे, वार्डन रोहिणी आचार्य एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महविश रहमान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, गुमला की क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महविश रहमान ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और पौधा देकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि किरण तिर्की, बीईईओ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा न्याय व्यवस्था को मानव केन्द्रित तथा न्याय केन्द्रित बनाने के लिए आज के समय की आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए इन कानूनों को लागू किया गया है।

विशिष्ट अतिथि बीईईओ सुमित्रा तिर्की ने कहा कि उक्त तीन नए कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नई सुधार की शुरुआत है। यह कानून 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील हुए हैं जिन के अंतर्गत नई प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद तथा न्याय प्रेरित बनाने का प्रयास है।  

सभा को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एडवोकेट प्रोफ़. बी. एन. पांडे ने कहा कि इन नए कानूनों में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में पीड़ित की उपस्थिति अनिवार्यता को कम कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करने को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त घटित अपराध के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन मे एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है जिससे पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकेंगे। महिला किसी भी अपराध से पीड़ित होने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा तथा मानसिक रूप से अक्षम होने या परिवहन की व्यवस्था न होने पर पीड़िता के निज निवास पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इन कानूनों में विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, फॉरेंसिक को बढ़ावा, मॉब लीचिंग, गवाहों की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था में तेजी, राजद्रोह को निरस्त करना एवं देशद्रोह की परिभाषा आदि प्रमुख बिंदुओं को परिभाषित किया गया है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्रीय संचार ब्यूरो, गुमला की क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महविश रहमान ने कहा कि 600 से अधिक संशोधनों के साथ आपराधिक कानून को पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी तौर पर कुशल ढांचे में ढाला गया है, ताकि वो भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमजोर करने वाली मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। इस के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो गुमला के आधिकारिक सोशल मीडिया पर हैशटैग #NewCriminalLaws 
#AzadBharatKeApneKanoon से भी आमजनों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है।

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय की वार्डन रोहिणी आचार्य तीन नए कानून पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केंद्र संचार ब्यूरो गुमला की सराहना की। साथ ही उपस्थित छात्राओं और आमजनों से अपील की कि इस जानकारी को अपने आज पास के लोगों से भी साझा करें।

कार्यक्रम स्थल पर आयोजित रंगोली, एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को टिफिन बॉक्स देकर पुरस्कृत किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में आरती कुमारी, शिमला कुमारी को पुरस्कृत किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में सोनी कुमारी, नंदिनी कुमारी, होलिका कुमारी विजेता बनी।

कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा के रूप में करीब 200 छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा ग्रामीण जन, समाजसेवी एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचार सहायक अंजनी मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, सीबीसी गुमला के अतुल्यम रत्न तिर्की, संजय साहू की महती भूमिका रही। स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम को कवर करते रहे।