सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस बिक्री पर कोर्ट की सख्ती, सरकार जल्द लाएगी नई नियमावली
Ranchi: खुले में मांस की बिक्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाया. अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस बेचने की व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरकार से स्पष्ट नियमावली तैयार करने को कहा.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है. सरकार ने मसौदा तैयार करने और संबंधित विभागों से समन्वय के लिए अदालत से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया.
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए अब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश क्यों नहीं बनाए गए. अदालत ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर प्रभावी और व्यावहारिक नियमों की आवश्यकता है.
सरकार ने भरोसा दिलाया कि नई नियमावली में खुले में मांस बिक्री, लाइसेंस व्यवस्था, स्वच्छता मानक, कचरा निस्तारण और निरीक्षण व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा. इसके बाद अदालत ने सरकार को नियमावली तैयार करने के लिए समय प्रदान किया.
अब इस मामले की अगली सुनवाई में सरकार द्वारा तैयार की गई नियमावली और उसकी प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.