मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद मामले में ईडी ने दाखिल किया जवाब

 
ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज शिकायतवाद मामले में बुधवार को अपना जवाब पेश किया। मुख्यमंत्री ने समन अवहेलना से संबंधित मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में चल रही है। 
ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि कानून के तहत आरोपी को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जा सकती। ईडी का तर्क है कि बिना आरोपी की उपस्थिति के केस की सुनवाई संभव नहीं है और ऐसी व्यवस्था कानून में नहीं है। अब हेमंत सोरेन के वकील तीन अगस्त को इस जवाब पर बहस करेंगे।
हेमंत सोरेन ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दाखिल की है। इससे पहले, सीजेएम कोर्ट ने इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। हेमंत सोरेन ने निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।
पूरा मामला:
ईडी ने शिकायतवाद में बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के संबंध में दस बार समन जारी किया गया था, जिनमें से केवल दो बार वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। इस वजह से ईडी का तर्क है कि हेमंत सोरेन ने समन की अवहेलना की है।