चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग का मुख्य सचिव और अधिकारियों को निर्देश

 

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के संचालन से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाएगा, जहां वे लंबे समय से कार्यरत हैं। आयोग की नीति के अनुसार, चुनावों से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले में पदस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात है या पिछले चार वर्षों में उस जिले में तीन वर्ष पूरा कर चुका है, तो उसे ट्रांसफर किया जाएगा।

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए भी आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट मेजर जैसे अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात है या पिछले चार वर्षों में उस जिले में तीन साल पूरा कर चुका है, तो उसे भी ट्रांसफर किया जाएगा।