पहले अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप, फिर बदली कहानी; रांची में विधायक पुत्र से मारपीट मामले में पांच लोग आरोपित
रांची. राजधानी रांची में विधायक के पुत्र सौरभ के साथ मारपीट और उन्हें जबरन कार में बैठाकर ले जाने के मामले में विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सौरभ के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में पांच लोगों को आरोपित बनाया गया है. हालांकि, इस मामले में अपहरण की धारा के तहत केस दर्ज नहीं किया गया है.
दरअसल, चतरा से लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ के साथ रांची में मारपीट और कथित अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी में मारपीट करने और जबरन कार में बैठाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है. घटना 7 सितंबर की शाम नयासराय स्थित अमिटी यूनिवर्सिटी के पास घटित हुई थी. घटना के बाद रांची पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सौरभ को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया था.
एफआईआर में क्या लिखा
सौरभ कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर में यह बताया गया है कि वह अमिटी यूनिवर्सिटी रांची में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है. 7 सितंबर 2026 को वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी में लॉ की क्लास करने गया था. क्लास खत्म होने के बाद वह अपने साथी अमरदीप और अनमोल रविशंकर के साथ कॉलेज गेट के पास खड़ा था. इसी दौरान एक लड़की ने उसके दोस्त अमरदीप से कुछ बातचीत की. शिकायत के अनुसार, इसके बाद लड़की ने अपने परिचित लड़कों को फोन कर बुलाया.
सोमवार को शाम 4.15 बजे के करीब दो काली रंग की गाड़ियों से कई युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि वहां पहुंचे युवकों ने सौरभ कुमार और उसके दोस्तों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी. विरोध करने पर उसके दोस्त अनमोल को थप्पड़ मारा गया. इसके बाद सौरभ को जबरन गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाया गया.
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गाड़ी में सवार लोगों ने सौरभ और उसके साथियों से मोबाइल फोन और करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली. इसके अलावा सौरभ का गला दबाया गया, जिससे उसे सांस लेने में काफी परेशानी हुई. बाद में सौरभ के दोस्तों ने घटना की जानकारी उसके भाई और पुलिस प्रशासन को दी. इसके बाद पुलिस के आने की सूचना मिलने पर आरोपी कथित तौर पर विधानसभा थाना क्षेत्र में सौरभ को छोड़कर फरार हो गए.
इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस ने सौरभ का बयान दर्ज करने के बाद पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की उसमें लक्की राज, आयुष मिश्रा, प्रकाश कुमार, रौनक सिंह, प्रीतम सिंह, राहुल बनिया, बाबू साहेब आयुष, शौर्य राज और अन्य अज्ञात लोग शामिल है. अब पुलिस घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.
पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मारपीट की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और सौरभ को कार में बैठाकर कहां ले जाया गया था. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपितों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रोहित सिंह उर्फ तोता की कार
शिकायत में यह भी कहा गया है कि रोहित सिंह उर्फ तोता अपनी कार लेकर आया था और उसने भी मारपीट की. सौरभ ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. विधानसभा थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 69/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), धारा 127(2), धारा 115(2), धारा 351(2), धारा 352 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के अनुसार मामले की जांच एसआई दिनेश ठाकुर को सौंपी गई है.