समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के दवाब में अपनी उपस्थिति से छूट प्राप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 205 की याचिका दाखिल की है। शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद यह केस 15 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए अंशदायी किया गया है।

बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की गयी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एमपीएमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में ईडी के समन के अवहेलना मामले में छठी बार भी पेश नहीं हुये थे। जिसके बाद ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रोडक्शन का आवेदन दिया गया। जिस पर सुनवाई लंबित है। पूर्व में ही सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपीएमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। सीजेएम कोर्ट में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुये थे। अब हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में दस समन किया था। जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुये थे। यह पूरा मामला ईडी के समन की अवहेलना है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। उसी आधार पर यहां पर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई गयी हैं।