जेल से बाहर आये हेमंत, जमीन घोटाला मामले में मिली जमानत 

 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो नेता हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से बाहर निकल गए है। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़गाई अंचल में हुये जमीन घोटाला मामले में आज 50-50 हजार के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। वहीं हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन सबसे पहले कोर्ट का ऑडर लेकर पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट का ऑडर बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को मिला, इसके बाद जेल प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया. हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सोरेन PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।

PMLA एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दो शर्ते हैं:
1. यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है।
2. दूसरी शर्त है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।

गौरतलब है कि तकरीबन पांच महीने होटवार जेल में रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गये हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने 13 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा :

— अभियोजन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमुखता देने का प्रयास किया गया है, लेकिन संपूर्ण मामले के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता के समान प्रकृति का अपराध करने की संभावना नहीं है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट दोनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हूँ। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ, अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-I-सह-विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, रांची की संतुष्टि के लिए, ECIR केस नंबर 06/2023, जो ECIR/RNZO/25/2023 दिनांक 26.06.2023 से उत्पन्न हुआ है, में जमानत पर रिहा किया जाता है।