हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रहने की नहीं मिली अनुमति

 
हेमंत सोरेन के वकील ने रिमांड अवधि के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को होटवार जेल में रखने की अनुमति ईडी कोर्ट से मांगी थी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से रिमांड अवधि के दौरान रात में होटवार जेल में रहने की अनुमति नहीं मिली। दरअसल, हेमंत सोरेन के वकील ने रिमांड अवधि के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को होटवार जेल में रखने की अनुमति ईडी कोर्ट से मांगी थी। हालांकि, ईडी कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। बताते चलें कि, ईडी के वकील अनिल कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, हेमंत सोरेन अभी ED की कस्टडी में हैं और  कस्टडी आधी-अधूरी नहीं होती है। हेमंत सोरेन को या तो पूरी तरह न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, या उन्हें पूरी तरह ईडी की कस्टडी में रखा जा सकता है। इसके अलावा ED कोर्ट ने रिमांड अवधि में हेमंत से उनके संबंधियों, पत्नी और वकील को मिलने की अनुमति दी है। ये समय आधे घंटे का होगा।