संताल परगना में घुसपैठ पर हाई कोर्ट सख्त, उपायुक्तों को चेतावनी, एक भी मामला मिला तो चलेगा अवमानना केस 

 

झारखंड हाई कोर्ट में संताल परगना में घुसपैठ के मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने संताल के 6 जिलों के उपायुक्तों द्वारा घुसपैठ से इनकार किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने उपायुक्तों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच में एक भी घुसपैठ का मामला सामने आता है, तो संबंधित जिले के डीसी के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज होगा।

इससे पहले, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के उपायुक्तों ने घुसपैठ से इनकार करते हुए अदालत में अपने बयान दर्ज किए थे। अदालत ने उनके इस जवाब पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मामले की गंभीरता को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने वर्चुअल रूप से अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। बताते चलें कि यह मामला बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है, जिस पर सैयद दानियाल दानिश ने जनहित याचिका दाखिल की है। मामले पर कोर्ट गहरी नजर रखे हुए है और संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।