रिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त

 

हाईकोर्ट ने झारखंड के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को शुक्रवार को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दरअसल आज रिम्स के डायरेक्टर डॉ. राजकुमार कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि रिम्स की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। डॉ. राजकुमार ने बताया कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव अलग-अलग विभागों को दिए थे, वे फिलहाल रुके हुए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स डायरेक्टर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने समाजसेवी ज्योति शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा, बुनियादी सुविधाएं, एमआरआई मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों को चालू रखने के सवाल उठाए गए थे।