झारखंड हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के समीप बार एवं रेस्टोरेंट चलाये जाने पर चिंता जताई 

 

झारखंड उच्च न्यायालय ने स्कूल और धार्मिक स्थानों के आसपास बार व रेस्टोरेंट चलाये जाने पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के समीप बार एवं रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही लाइसेंस के टर्म एवं कंडीशन के तहत रात 12:00 बजे के बाद किसी भी हालत में बार एवं रेस्टोरेंट खुला नहीं रखना चाहिए। राजधानी रांची के मोराबादी में एक बार के देर रात तक खुले रहने और चुटिया स्थित एक्सट्रीम बार में गोलीबारी में डीजे चलाने वाले युवक की मौत की घटना पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। साथ ही रांची डीसी, रांची एसएसपी और उत्पादन आयुक्त को कोर्ट ने तलब किया। कोर्ट के आदेश के आलोक में तीनों अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। 

गौरतलब है कि, कोर्ट ने रात 12:00 के बाद भी शहर में बार एवं रेस्टोरेंट खुले रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित थाना के इंस्पेक्टर अगर इन बार एवं रेस्टोरेंट पर निगरानी रखते तो गोलीबारी की घटना नहीं होती। पुलिस को रात में बार एवं रेस्टोरेंट में लगातार  गस्त लगाने की जरूरत है। इससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी। कोर्ट ने कहा कि आज मोहल्लों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिससे महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी दूरभर हो जाता है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अधिवक्ता से कहा कि सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाया लगाने का कोशिश करें कि झारखंड के किन-किन जिलों में अफीम की खेती हो रही है और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक अफीम की खेती को नष्ट करने की कार्रवाई करें। कोर्ट ने रांची एसएसपी से कहा कि राजधानी रांची में ड्रग्स अफीम, चरस, गांजा की रोकथाम के लिए अभियान चलायें। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।