झारखंड हाईकोर्ट ने सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक, राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश

 

झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और वर्तमान में एनडीए के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से उम्मीदवार सरयू राय के खिलाफ चल रही पीड़क कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने यह आदेश जारी किया।

यह मामला स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया। इस मामले में 2022 में रांची के डोरंडा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बाद में कोर्ट में आवेदन देकर सरयू राय का नाम भी इस मामले में जोड़ दिया था, जबकि पहले उनका नाम गलती से शामिल नहीं हुआ था।

सरयू राय की ओर से वरीय अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खारिज कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।