JSSC CGL: 99 अधिकारियों ने ली राहत की सांस! नौकरी से हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

JSSC CGL: JSSC CGL के जरिए नियुक्त 99 अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहतमिली है. अदालत ने इन अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त करने से जुड़े राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अधिकारियों को तत्काल नौकरी से हटाने की कार्रवाई पर विराम लग गया है.
 

JSSC-CGL:  JSSC CGL-2023 से जुड़े विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्त अधिकारियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विभिन्न विभागों में नियुक्त 99 अधिकारियों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

यह विवाद JSSC CGL प्रतियोगिता परीक्षा संख्या-10/2023 से जुड़ा है। नियुक्त अधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

नियुक्ति के बाद रद्द किया गया परीक्षा का विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन तथा अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि JSSC की अनुशंसा के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अधिकारी संबंधित विभागों में कार्यरत हैं।

याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति होने और अधिकारियों के पद पर कार्यभार संभालने के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त को JSSC CGL-2023 का विज्ञापन रद्द करने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इसी अधिसूचना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

करीब 150 अधिकारियों ने दाखिल की याचिका

इस मामले में आकाश गौरव समेत करीब 150 अधिकारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की अधिसूचना को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल नियुक्त 99 अधिकारियों को हटाने से संबंधित सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी। इससे इन अधिकारियों को तत्काल नौकरी से हटाए जाने की कार्रवाई से अंतरिम राहत मिल गई है।

सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

अदालत के अगले आदेश तक 99 अधिकारियों को हटाने से संबंधित कार्रवाई पर रोक प्रभावी रहेगी। हालांकि, मामले के अंतिम नतीजे के लिए आगे की न्यायिक सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

पहले भी संबंधित अधिसूचना पर लग चुकी है रोक

JSSC CGL से जुड़े एक अन्य मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट पहले राज्य सरकार की संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा चुका है। ऐसे में 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

उस दिन राज्य सरकार की ओर से अदालत में अपना पक्ष और जवाब दाखिल किए जाने के बाद यह स्पष्ट होगा कि नियुक्त अधिकारियों की सेवा और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर आगे क्या कानूनी स्थिति बनती है।

फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से JSSC CGL-2023 के तहत नियुक्त 99 अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें तत्काल सेवा से हटाने की कार्रवाई पर रोक लग गई है।