NH-20 पर यात्री बस को जलाने वाले असमाजिक तत्वों में से 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार...

Ranchi: 14 जनवरी को ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस में आग लगाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हिंसक वारदात में शामिल चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं...
 
Ranchi: एक नाबालिक लड़की को धक्का लगने के बाद यात्री बस में आग लगाने वाले आरोपियों में से चार को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी गिरफ्तार आरोपी रांची के ओरमांझी के रहने वाले हैं.
क्या है पूरा मामला
14 जनवरी को ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस में आग लगाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हिंसक वारदात में शामिल चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.
रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार 14 जनवरी की शाम रांची से सिलीगुड़ी जा रही एक प्राइवेट यात्री बस चुटुपालु घाटी से गुजर रही थी. इसी दौरान सड़क पार कर रही एक युवती को बस ने टक्कर मार दी, जिससे मामला बिगड़ गया.
इस हादसे की सूचना मिलते ही बाइक पर सवार कुछ युवक मौके पर पहुंचे और बस को जबरदस्ती रोक लिया. गुस्साए इन युवकों ने बस चालक और यात्रियों पर दबाव डाला तथा सभी यात्रियों को बस से नीचे उतरने के लिए मजबूर कर दिया.
यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद आरोपियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद उन्होंने पेट्रोल डालकर बस में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
पुलिस की जांच में आए नाम पर कार्रवाई
इस घटना की सूचना मिलते ही ओरमांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझवाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने चारों मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार आरोपियों में उदय कुमार गुप्ता, प्रियांशु कुमार, सलमान आलम और दामोदर कमलाजी शामिल हैं. पूछताछ में इन लोगों ने अपराध कबूल कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, ये सभी चुटुपालु घाटी के आसपास के निवासी हैं और टक्कर की घटना से गुस्साए होकर बदला लेने के इरादे से इस कृत्य को अंजाम दिया. घटना में शामिल अन्य 2-3 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. बस मालिक ने भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुआवजे की मांग की गई है.