अश्लील गाने, हुड़दंगी और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, धनबाद को 7 जोन में बांटकर तैनात किये गये अधिकारी
Dhanbad Holi Preparation: होली का त्योहार हर जगह शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो इसे लेकर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इसके लिए पूरा प्लान कर लिया गया है, जिसे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है.
धनबाद को 7 जोन में बांटा गया
जारी आदेश के अनुसार, होली के दौरान धनबाद को सात जोन- कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर एवं टुंडी में बांटा गया है. सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गयी है. वहीं, जिले के सभी थाना और ओपी में दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे.
3 मार्च से 5 मार्च तक जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा सक्रिय
होली के अवसर पर 3 मार्च को दोपहर 2 बजे से 5 मार्च की सुबह 6 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे के पास जिला नियंत्रण कक्ष का प्रभार रहेगा, जबकि डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार पुलिस पदाधिकारी के वरीय प्रभार में रहेंगे. जिला नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 0326-2311217, 2311107 एवं 112 रहेगा. नियंत्रण कक्ष में चिकित्सकों की टीम, आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी.
धनबाद जिले के धनबाद, बैंक मोड़, सरायढेला, धनसार, झरिया, जोरापोखर, सुदामडीह, पाथरडीह, तिसरा, सिंदरी, बलियापुर, पुटकी, कतरास, राजगंज, महुदा, बाघमारा, तोपचांची, गोविंदपुर, टुंडी, निरसा, चिरकुंडा सहित सभी थाना एवं ओपी क्षेत्रों में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है. इसके अलावा पुलिस का एक दस्ता लगातार विभिन्न इलाकों में घूमता रहेगा. क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके. साख ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी. अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी.
होली के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक एवं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री पर पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की विशेष नजर रहेगी. अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. होली के अवसर पर जिले की सभी देशी-विदेशी एवं मसालेदार शराब की दुकानें बंद रहेगी. इसके अलावा बार एवं रेस्टोरेंट भी पूरी तरह बंद रहेंगे. इस अवधि में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं अवैध शराब की भंडारण एवं बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.
संयुक्त आदेश में होलिका दहन, होली मिलन समारोह, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में त्वरित इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल एवं एसएनएमएमसीएच में 24 घंटे चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी, साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि होली को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं तथा किसी भी तरह की सूचना या समस्या होने पर जिला नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क करें.