मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, 29 जुलाई को होगी गवाही

 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें मोदी सरनेम मामले में बढ़ गई हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और 29 जुलाई को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में गवाही दर्ज की जाएगी। 3 मार्च 2019 को कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित उलगुलान रैली में "चौकीदार चोर है" के नारे लगाए थे। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि देश का चौकीदार चोर है और नीरव मोदी और ललित मोदी के संदर्भ में सभी मोदी चोर क्यों हैं।

इस बयान के बाद, प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया था। 30 सितंबर 2021 को यह केस एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। राहुल गांधी ने उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद, राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में उपस्थिति से छूट की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें छूट दी थी।