सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू, रैलियों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध 

 

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर 20 नवंबर को प्रातः 07ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी (अ०ज०जा०) में मतदान कराया जाना है। विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर अनुमण्डल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी अंतर्गत सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 18.11.2024 के अपराह्न 05ः00 बजे से दिनांक 20.11.2024 के अपराह्न 10:00 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगा:-

◆1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना। (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी/मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/सीएपीएफ/ कर्मचारियों को छोड़कर)।

◆2. सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस/रैली आदि एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। 05 व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है।

◆3. मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राई डे घेषित किया जाता है।

◆4. जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

◆5. मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झण्डा, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा।

◆6. सदर अनुमंडल अंतर्गत दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी (अ०ज०जा०) के वैसे पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं। निषेधाज्ञा जारी होते ही सदर अनुमंडल अंतर्गत दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ देंगे।

◆7. मतदान केन्द्र में कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करे, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग न हो।

◆8. बिना अनुमति किसी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर)।

◆9. किसी प्रकार का हरवे हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

◆10. किसी प्रकार अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोडकर)।

◆11. जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल एवं रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते।

◆12. जारी निषेधाज्ञा की अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का प्रेस-कॉन्फ्रेंस/इंटरव्यू प्रतिबंधित रहेगा।