शराब घोटाला मामले में आरोपी सुधीर कुमार को नहीं मिली राहत, ACB कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
रांची स्थित एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत ने शराब घोटाले में आरोपी सुधीर कुमार की जमानत याचिका सोमवार को नामंजूर कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत का यह आदेश सिविल कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।
अदालती आदेश में बताया गया है कि एसीबी की ओर से यह तर्क दिया गया कि सुधीर कुमार ने अपने पद की जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन नहीं किया, जिससे राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हुई। जांच में यह बात सामने आई कि मैनपावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने से पहले उनकी बैंक गारंटी का सत्यापन बैंक से नहीं करवाया गया। इस लापरवाही के बावजूद उत्पाद विभाग ने केवल मार्शल इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर बाकी किसी भी कंपनी को नोटिस नहीं भेजा।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने दलील दी कि सुधीर कुमार का इस घोटाले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतः उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह माना कि एसीबी के पास आरोपी के खिलाफ ठोस, स्पष्ट और पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। इसी आधार पर अदालत ने सुधीर कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।