झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाईकोर्ट के आदेश को बताया तर्कहीन
झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कसंगत नहीं है। दरअसल, झारखंड विधानसभा में 2005 से 2007 के बीच अवैध नियुक्तियों की जांच की मांग को लेकर शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था।
याचिका में आरोप था कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। इन आरोपों की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया था, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। राज्यपाल ने इस रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।